हरियाणा
October 02, 2019
[1.01 लाख रुपये] अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा|ऑनलाइन आवेदन |एप्लीकेशन फॉर्म
अंतरजातीय विवाह योजना हरियाणा | inter caste marriage haryana in hindi | इंटर कास्ट मैरिज स्कीम इन हरियाणा
हरियाणा अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना
सरकार ने तुरंत प्रभाव से प्रदेश में अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े को मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह शगुन योजना के तहत 1.01 लाख रुपये की राशि प्रोत्साहन के रूप में देने का निर्णय लिया है। माज से जात-पात के भेदभाव को खत्म करने एवं आपसी सौहार्द को बढ़ाने के लिए अंतरजातीय विवाह की प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।इस योजना के तहत मिलने वाली राशि दंपत्ति के संयुक्त खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रूप में 51,000 विवाह के तुरंत बाद और शेष राशि एक साल साथ में रहने (सहवास) के एक साल बाद 50,000 दिए जाएंगे।
हरियाणा अंतरजातीय विवाह के होने वाले लाभ
- ढाई लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे।
- अस्पृश्यता निवारण रोकने के लिये अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना,सरकार का उद्देश्य है|
- जातिवाद खत्म हो जाए|
Haryana अंतर्जातीय विवाह संबधित जरूरी कागजात
- आधार कार्ड
- वोटर कार्ड
- बैंक कॉपी
- युवक-युवती की पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा अंतरजातीय विवाह संबधित पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए दम्पत्ति में से एक अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए|
- एक गैर-अनुसूचित जाति का होना चाहिए।
- वह हरियाणा का स्थाई निवासी भी होना जरूरी है।
- अनुदान केवल पहली शादी के लिए एक बार दिया जाएगा।
- लाभार्थी शादी की तारीख से एक वर्ष के भीतर प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकता है।
हरियाणा अंतर्जातीय विवाह ऑनलाइन आवेदन
- पुरस्कार लेने के लिए आवेदनकर्ता को यहां पर दिए गए वेबसाइट पर क्लिक करना होगा |
- वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपको अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु ऑनलाइन आवेदन फार्म दिखाई देगा|इस बारे में सारी जानकारी ध्यानपूर्वक पढ़ें |जानकारी भरते समय ध्यान देना चाहिए |
- कोई भी जानकारी गलत नहीं होनी चाहिए यदि ऐसा होता है तो आपका फॉर्म गलत माना जाएगा|
- विवाहित दम्पत्ति में वर अथवा वधु, जिसमें एक सवर्ण हो एवं दूसरा अनुसूचित जाति का हो को योजना का लाभ लेने के लिये जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना चाहिये।
- आवेदन के साथ विवाह, उम्र, जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र संलग्न होने चाहिये। आवेदन पत्रों के परीक्षण के बाद दम्पत्तियों का चयन किया जाता हैं|